उदित वाणी, रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में मंगलवार को स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई. सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण द्वारा कुल आठ बिंदु निर्धारित किया गया था. जिसपर वादी व प्रतिवादी दोनों ओर से पक्ष रखा गया। इन आठ बिन्दुओं पर की गई सुनवाई कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह द्वारा बिलंब से की गई शिकायत सुनने योग्य है अथवा नहीं. जब बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा सचिवालय को भाजपा में शामिल क सूचना दी उस दिन झाविमो के सदस्यों की संख्या कितनी थी व कौन-कौन झाविमो विधानमंडल दल के सदस्य थे. बाबूलाल मरांडी द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक झाविमो की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना सही माना जाएगा अथवा नहीं. अकेले भाजपा में बाबूलाल मरांडी के शामिल होने से उन्हें 10वीं अनुसूची का लाभ प्राप्त होगा अथवा नहीं. बाबूलाल मरांडी द्वारा प्रदीप यादव व बंधु तिर्की को निष्कासित किए जाने के बाद झाविमो विधानमंडल दल की संख्या पूर्ववत मानी जायेगी या नहीं. बाबूलाल संवैधानिक प्रविधानों के मुताबिक दल परिवर्तन के नियम के तहत अयोग्य हुए या नहीं. यदि बाबूलाल मरांडी इस मामले में अयोग्य पाए गए तो वह किस तिथि से प्रभावी होगी.
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