उदित वाणी जमशेदपुर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छठवीं के न्यायालय ने सोनारी निवासी कार्तिक कुमार पंडित उर्फ सोनू पंडित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। उनके विरुद्ध चुन्नू ग्वाला बस्ती, सोनारी के निवासी द्वारा 25 जून 2017 को सोनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आरोप था कि सोनू पंडित एवं मनीष ने शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केवल सूचक चुन्नू की गवाही करवाई गई, जबकि डॉक्टर एवं पुलिस की गवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस कारण अभियुक्त को लाभ मिला और कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सोनू पंडित को रिहा कर दिया।
वहीं, इस मामले में सह-आरोपी मनीष के विरुद्ध अब भी अनुसंधान सोनारी पुलिस के पास लंबित है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबीता जैन ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा।
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