
उदित वाणी, कांड्रा : सरायकेला नगर पंचायत ने शुक्रवार को शहर में अवैध रूप से लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया. यह अभियान क्षेत्र अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं सभी चौक-चौराहों में चलाया जा रहा है.

प्रशासक का निर्देश:
प्रशासक शशि शेखर सुमन ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापनों को हटाया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011:
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में विज्ञापन करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नगर पंचायत का अनुरोध:
नगर पंचायत ने सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में सम्पर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत् अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिए जायेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

