
उदित वाणी, रांची: ईडी की बिशेष अदालत द्वारा निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी गई. इसके बाद अब छवि रंजन को 16 मई तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा।यद्यपि ईडी द्वारा 6 दिनों की रिमांड मांगी गई थी.
लेकिन बिशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन को चार दिनों की ही रिमांड की मंजूरी दी. वहीं छवि रंजन की शुक्रवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी द्वारा उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें चार दिनों की रिमांड पर भेज दिया. छवि रंजन को 4 मई की रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 5 मई को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था तथा बिशेष अदालत ने छवि रंजन को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था.
दस्तावेजों में जालसाजी कर सेना के कब्जेवाली जमीन के अलावा चेशायर होम रोड व बजरा मौजा की जमीन की गलत तरीके से की गई खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है.

