उदित वाणी, जमशेदपुर: राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल के आत्महत्या मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट से गहरा धक्का लगा है. अदालत ने राहुल अग्रवाल के ससुर समेत पांचों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है. मामले में मृतक की पत्नी वर्षा अग्रवाल, ससुर प्रदीप चुड़ीवाला, सास कुसुम चुड़ीवाला, साला पीयूष चुड़ीवाला और साली मेघा चुड़ीवाला की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है.
ये है मामला
राहुल अग्रवाल ने पांच मई को बिष्टुपुर के ओम टावर की सातवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. घटना से पहले उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि उसकी मौत का कारण उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग है. उसकी पत्नी ने उसपर दहेज प्रताडऩा का झूठा आरोप लगाया है और केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा उसे परेशान किया जाता है जिससे वह आत्महत्या कर रहा है. उसने मरने से पहले यह इच्छा जाहिर की थी कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसकी अस्थियों को बैंक के लॉकर में रखा जाए.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।