उदित वाणी, रांची: झारखंड में संचालित 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए राहत की खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक-2024 पर अस्थायी रोक लगा दी है. शुक्रवार को सोनादेवी यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस रामचंद्रराव और जस्टिस दीपक रोशन की संयुक्त खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
याचिका के दौरान सोनादेवी यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा और कहा कि यह विधेयक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के खिलाफ है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की चिंताओं को देखते हुए विधेयक के अमल पर रोक लगा दी.
नए प्रावधानों पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आपत्ति
झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल-2024 में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य की गई है. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी संचालन के लिए एक कमेटी का गठन अनिवार्य है, जिसमें सांसद और विधायक शामिल होंगे.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रबंधकों का कहना है कि यह प्रावधान उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है और इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है. साथ ही, बिल में एक करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रबंधन असहमत हैं.
झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक-2024 की प्रमुख शर्तें
नगर निगम क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 5 एकड़ जमीन अनिवार्य.
नगर निगम क्षेत्र से बाहर के लिए 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता.
नगर निगम क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये और बाहर के लिए 7 करोड़ रुपये का फंड अनिवार्य.
12,000 वर्ग मीटर में लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, खेल सुविधाएं, और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जरूरी.
कुलपति, रजिस्ट्रार, और कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार होनी चाहिए.
यूजीसी और राज्य की नीतियों का पालन अनिवार्य.
झारखंड में संचालित 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी
आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, हजारीबाग
अमेटी यूनिवर्सिटी, रांची
अरका जैन यूनिवर्सिटी, सरायकेला-खरसावां
बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी, गढ़वा
कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा
झारखंड राय यूनिवर्सिटी, रांची
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची
राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़
राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रांची
रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, पलामू
साईं नाथ यूनिवर्सिटी, रांची
सरला बिड़ला यूनिवर्सिटी, रांची
सोना देवी यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, रांची
आगे की सुनवाई में जुड़े अन्य विश्वविद्यालय
नए विधेयक के खिलाफ झारखंड की अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं. आने वाले दिनों में इन मामलों पर भी सुनवाई होगी. हाईकोर्ट का यह निर्णय प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और संचालन की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
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