
उदित वाणी, रांची: मनीलौंड्रिंग व मनरेगा घोटाला का सामना कर रही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भारी निराशा लगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच ने सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
लेकिन उनकी जमानत पर किसी तरह का फेसला नहीं दिया गया और सिंघल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर तक टाल दिया गया तथा उनकी जमानत पर अब 25 सितंबर को ही सुनवाई होगी.
ज्ञात हो कि ईडी कोर्ट द्वारा पूजा सिंघल पर आरोप गठित किया जा चुका है और अब मामले में उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा तथा ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी.
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