उदित वाणी, रांची: ईडी की बिशेष अदालत द्वारा मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 14 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को जेल भेज दी गई. ईडी के बिशेष जज प्रभात कुमार शर्मा द्वारा सिंघल को 14 दिनों के लिए 8 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश पारित किया और पूजा सिंघल का अब नया ठिकाना कैदी नम्बर 1187 के रूप में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा है. गौरतलब है कि खूंटी के मनरेगा घोटाले के मनी लाउड्रिंग मामले में गिरफतार पूजा सिंघल को तीन बार रिमांड पर लेकर ईडी द्वारा कड़ी पूछताछ की गई और बुधवार को 14 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी द्वारा सिंघल को बिशेष अदालत में पेश किया गया.
जहां ईडी द्वारा सिंघल की फिर एक बार रिमांड पर लेने की अदालत से आग्रह की गई. परन्तु कानूनन अदालत द्वारा सिंघल को रिमांड पर लेने की अनुमति नहीं दी गई. अदालत द्वारा कहा गया कि फिर से रिमांड पर लेने के लिए ईडी को आवेदन देना होगा. वहीं पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने पूजा सिंघल स्वास्थ्य का हवाला देकर बिशेष सुविधा देने का आग्रह किया गया. लेकिन ईडी के डॉक्टर द्वारा पूजा सिंघल को फिट बताया गया. इसके बाद अदालत द्वारा उन्हें जेल में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सिंघल अब जेल में सामान्य कैदियों की तरह ही रहेंगी.
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