महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए आधा लगेगा शुल्क
उदित वाणी, जमशेदपुर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को नगर निगम के मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन शुल्क तय कर दिया गया है. मेयर के लिए पांच हजार और वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार होगा जबकि महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए यह शुल्क आधा होगा. यानि की मेयर के लिए 2500 और वार्ड सदस्य के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क होगा.
एक व्यक्ति दो पदों पर लड़ सकता चुनाव:
नगर निकाय चुनाव में एक व्यक्ति दो पदों यानी मेयर और वार्ड सदस्य के पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है. दोनों पदों पर निर्वाचित होने की स्थिति में उसे किसी एक पद को छोडऩा होगा. साथ ही निकाय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति किसी भी वार्ड से चुनाव लडऩे के योग्य होगा. यानी किसी वार्ड का निवासी दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है. शर्त सिर्फ यह है कि प्रस्तावक व समर्थक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से चुनाव लडऩा है.
मेयर व वार्ड सदस्य के लिए अलग-अलग होगी मतगणना:
निकाय चुनाव में मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए अलग अलग मतगणना होगी. पंचायत चुनाव में एक ही कमरे में एक साथ जिला परिषद सदस्य और मुखिया चुनाव की मतगणना हुई थी लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बार दोनों पदों के लिए अलग-अलग मतगणना कराने का निर्देश दिया है इस व्यवस्था से मतगणना कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।