उदित वाणी कांड्रा: नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार संविधान दिवस के उपलक्ष में “संविधान सप्ताह” जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पूरे जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित करके मनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज 28 नवंबर को स्थानीय जिला कारागृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेल में संसीमित बंदियों के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, पैनल अधिवक्ता राधेश्याम साह एवं अधिवक्ता नील मौजूद थे। अधिवक्ता नील ने संविधान की गरिमा बनाए रखने की प्रार्थना सभी से की। राधेश्याम साह ने संविधान के कई प्रावधानों की जानकारी उपस्थित कारा सीमित बंदियों को दिया। उन्हें यह बताया कि आप अपने किसी भी अधिकार के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की धारा 21 के अनुसार सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जेल के कोई भी बंदी किसी भी वजह से अगर अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जिला न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सचिव ने प्ली बारगेनिंग पर काफी जोर दिया और बंदियों से अनुरोध किया कि छोटे-छोटे मामलों में प्ली बारगेनिंग का मदद लेकर अपने मुकदमे का त्वरित निष्पादन कराएं।
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