उदित वाणी, रांची: भारत निर्वाचन आयोग [ईसीआई] द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन मामले में विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधी शिकायत पर अब पांच अगस्त को फिर सुनवाई होगी. वहीं इस मामले में गुरूवार को मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से अधिवक्ता एस के मेंदीरत्ता ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा.
मुख्यमंत्री के अधिवक्ता मेंदिरत्ता की ओर से दलीलें दिये जाने के बाद ईसीआई द्वारा मामले में अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई. मामले में भाजपा के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा है कि हमें कुछ एडिशनल सबमिशन दाखिल करना है. इसलिए उनके द्वारा समय मांगी गई. जबकि मामले में सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री के अधिवक्ता मेंदिरत्ता नाराज दिखे.
उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान हमारी दलीलें पूरी तरह नहीं सुनी गयी और नयी तारीख दे दी गई. ज्ञात हो कि भाजपा ने मुख्यमंत्री सोरेन पर विधानसभा चुनाव 2019 में जानकारियां छुपाने की शिकायत की है. जिसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा [9] का उल्लंघन किया है.
इसके अलावा उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रांची में स्टोन चिप्स माइंस की लीज आवंटित करायी है. इस मामले में 28 जून को भी निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई थी और बहस पूरी नहीं होने की वजह से 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी.
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