उदित वाणी, जमशेदपुर : राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एक मतदान केंद्र (भवन) में चार बूथ से अधिक नहीं बनाया जा सकता है जबकि जिला प्रशासन के द्वारा बहुत से मतदान केंद्र में छह छह बूथ बना दिया गया था आयोग ने इसमें संशोधन करने का निर्देश दिया है.
लेकिन प्रशासन के समक्ष समस्या है कि किसी किसी वार्ड में सरकारी भवन नहीं है जिसके कारण एक वार्ड के मतदाता को किसी दुसरे वार्ड के मतदान केंद्र में जा कर मतदान करना पड़ सकता है. प्रशासन एक भवन में चार बूथ बनाने के नियम को देखते हुए एक बार फिर से बूथ व मतदान केंद्र का निर्धारण करेगी. सरकारी भवनों की तलाश की जा रही है.
जुगसलाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है जनसंख्या के घनत्व के कारण केवल 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही जुगसलाई के 22 वार्ड का चुनाव कराया जाना है.
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