
उदित वाणी, रांची: गोला गोलीकांड में हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस की रामगढ़ की विधायक ममता देवी को पांच बर्ष की सजा सुनिये जाने के बाद झारखंड विधानसभा द्वारा उनकी सदस्यता रद्द गई.
स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सोमवार को ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया. यद्यपि नियमतः ममता देवी की सदस्यता न्यायालय द्वारा पांच बर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद स्वतः समाप्त हो गई और विधानसभा द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई.
लिहाजा स्पीकर ने उन्हें न्यायालय में दोष सिध्द होने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा-08 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 1 ड. के प्रावधानों के तहत सदस्यता समाप्त करते हुए चुनाव आयोग को अधिसूचना की प्रति भेज दी है.
ममता देवी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने की तिथि 13 दिसंबर से ही सदस्यता समाप्त की गई है. वहीं ममता देवी को पांच साल की सजा मिलने के बाद अब वह चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो गई है. जबकि रामगढ़ विधानसभा में चुनाव आयोग द्वारा अगले छह माह के अंदर उपचुनाव कराया जायेगा.
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