आवश्यक वस्तु व विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस
उदित वाणी, जमशेदपुर: धालभूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम द्वारा बारीडीह के शांतिनगर बस्ती में छापेमारी कर घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग के 159 सिलेंडर जब्त किये गये. इन सिलिंडरों को अवैध तरीके से गोदाम में रखा गया था. अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग को लेकर मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई, गैस एजेंसी के मालिक समेत दो व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
गौरतलब है कि बारीडीह बस्ती स्थित कल्याणी, पत्नी सुमेश कुमार के परिसर में छापामारी की गई. छापामारी के दौरान उक्त परिसर में अवैध रूप से रखे 159 सिलिंडर गैस रिफिलिंग करने वाली लोहे की पाइप 01,जीएसटी इन्वॉय की कॉपी 16 तथा मैनुअल वितरण पंजी की कॉपी 04 समेत 4 वाहन जब्त किए गए.
एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त सिलेंडर विमला एचपी गैस एजेंसी, बिरसानगर जोन 3 के थे जिनका भंडारण एवं परिवहन अवैध रूप से रिहायशी इलाकों में कालाबाजारी एवं गैस कटिंग के उद्देश्य से किया जा रहा था.
उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि आपके आसपास गैस कटिंग या अवैध भंडारण से संबंधी ऐसी कोई जानकारी हो तो जिला प्रशासन को सूचित करें, तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति माप-तौल कर लें क्योंकि गैस कटिंग होने से आपके साथ छल हो सकता है.
रिहायशी इलाके या बस्ती क्षेत्र में गैस कटिंग जानमाल के लिए नुकसानदायक हो सकता है ऐसे में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें. छापेमारी दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी संतोष कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी सुमित प्रकाश, पणन पदाधिकारी संतोष कुमार, माप तौल निरीक्षक शशि संगीता बारा शामिल थे.
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