सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा प्रभावी
उदित वाणी, जमशेदपुर: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द करें.
इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके बाद भी प्लास्टिक पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें जेल भेजने तक का प्रावधान है.
5 सौ से 20 हजार तक जुर्माना
केंद्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है. जिसकी दुकान या प्रतिष्ठान में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा उन्हें 500 रुपये, दूसरी बार एक हजार और तीसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है.
वहीं, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट उत्पन्न करने के लिए पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा प्लास्टिक बैग बनाने वाले पर पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
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