उदित वाणी, जमशेदपुर: आज गोलमुरी थाना कांड संख्या 2812/12 के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायालय 306 अरविंद कुमार ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. मामला वर्ष 2012 का था, जिसमें गवाहों की अनुपस्थिति और साक्ष्यों के अभाव के कारण न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया.
मामले का घटनाक्रम
घटना के अनुसार, एक वृद्ध महिला को बड़े वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे नाराज भीड़ ने वाहन को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान पुलिस ने आजसू नेता अप्पू तिवारी, भाजपा नेता सूर्यकांत झा, सत्येंद्र पासवान, संतोष तिवारी, विशु सिंह, महिला नेत्री उषा सिंह और झामुमो नेत्री सविता सिंह समेत अज्ञात लोगों पर सड़क जाम और पुलिस के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया था.
न्यायिक निर्णय पर प्रतिक्रिया
सभी बरी हुए नेताओं ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की. अप्पू तिवारी ने कहा कि जनहित और जनसेवा के प्रति उनका संकल्प अडिग रहेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित में है और मृतक को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता के प्रयास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था.
न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की भूमिका
मामले में अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी ने निःशुल्क पैरवी कर एक मिसाल पेश की. उनकी कानूनी लड़ाई ने यह साबित किया कि न्यायालय पर विश्वास अडिग रहना चाहिए.
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