उदित वाणी, जमशेदपुर: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के तहत निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में चयनित 1303 बच्चों में से अब तक केवल 726 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है. इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी निजी विद्यालयों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि तीन दिनों के भीतर शेष बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए. यदि किसी विद्यालय द्वारा नामांकन में अनावश्यक देरी की गई, तो संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस कार्य के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है.
अभिभावकों के लिए निर्देश
जिन बच्चों का चयन आरटीई के तहत हुआ है, उनके अभिभावक नीचे दिए गए लिंक पर आवेदन संख्या और संपर्क विवरण दर्ज कर नामांकन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
https://forms.rteeastsinghbhum.com/applicationform/registered
https://jamshedpur.nic.in/
विद्यालयों की भूमिका और जवाबदेही
प्रशासन का यह सख्त रवैया यह संकेत देता है कि बच्चों के शिक्षा अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी चयनित छात्रों का नामांकन करें.
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