उदित वाणी, जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला में दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों की संख्या 14457 है जिसमें से 4849 लाभुक सिर्फ गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखण्ड से हैं। झारखण्ड सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु ऋण सह अनुदान की योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगमतापूर्वक ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाना है। ऋण में 40% की दर से अनुदान या अधिकत्तम 5,00,000 (पांच लाख रूपये) तक की राशि लाभुकों को दी जायेगी जिससे विविध व्यवसाय हेतु उपयोग कर सकते हैं । उपायुक्त द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के ऐसे स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले दिव्यांग जनों से भी अपील किया गया है कि इस योजना के तहत आवेदन भरके अविलम्ब योजना का लाभ उठायें और स्वावलंबी बने ।
ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगी ।
1. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो ।
2. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे सम्बन्धित Online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ( Online निर्गत) ।
4. झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Online निर्गत)- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/- से अधिक न हो। 5. आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
7. आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति / आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र / बैंक खाता नम्बर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा ।
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