उदित वाणी, रांची: वाणिज्यकर विभाग द्वारा व्यावसायियों के बकाया कर के भुगतान के समाधान के लिये कर समाधान योजना का शुभारम्भ किया गया.
वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कर समाधान योजना का शुभारम्भ करते हुए कहा कि राज्य में कर बाकायदारों से सम्बंधित क़रीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में लम्बित है.
इससे राज्य सरकार को कर का नुक़सान हो रहा है और करदाताओं को कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ रहा है. इससे पैसे भी ख़र्च हो रहा है. जो ना उनके हित में है और ना सरकार के हित में है.
इसलिए सरकार कर समाधान योजना लेकर आई है. वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने कहा कि झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 कर समाधान योजना का उद्देश्य बकाया करदाताओं, जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं उनका वन टाइम सेटेलमेंट करा कर टैक्स का भुगतान करने की सहुलियत देना है.
उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित मामलों के कारण करीब 3500 करोड़ रुपये बकाया है. लंबित मामलों के कारण सरकार को तत्काल कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है.
कर समाधान योजना से लंबित एवं विवादित मामलों के समाधान से राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की संभावना है.
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