
उदित वाणी, जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं. श्रम विभाग के अनुसार, असंगठित कर्मकार श्रेणी में 18 से 59 वर्ष तक के ऐसे स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं, जो ढाई एकड़ या उससे कम कृषि भूमि के मालिक हैं अथवा भवन निर्माण मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हैं और उनकी मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं है.
मातृत्व प्रसुविधा योजना
इस योजना के तहत महिला श्रमिकों को पहली दो प्रसूतियों के लिए प्रत्येक प्रसूति पर एकमुश्त 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
विवाह सहायता योजना
श्रमिकों के परिवार के हित में, निबंधित लाभुक की दो संतानों की शादी एवं महिला सदस्य की स्वयं की शादी के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए उपलब्ध कराई जाती है.
निबंधन प्रक्रिया
श्रमिकों के लिए निबंधन बिल्कुल निशुल्क है. आवेदनकर्ता अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड लेकर shramadhan.jharkhand.gov.in पोर्टल पर स्वयं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए
योजना की विस्तृत जानकारी या सहायता के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक तथा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

