उदित वाणी, जमशेदपुर: शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उनके पेंशन व सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ लेने के लिए उन्हें अबतक शिक्षा विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब इससे राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन सभी के भुगतान के लिए डेडलाइन यानी समय अवधि तय कर दी गई है। ऐसे में अब शिक्षकों और शिक्षा जुड़े कर्मचारियों को अब लाभों एवं कार्यों के लिए डीईओ, डीएसई आदि के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
उनके मामलों का निपटारा अब समय से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना में पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान स्वीकृति और भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन में त्रुटि होने पर तीन दिनों के भीतर संबंधित शिक्षक या कर्मी को सूचित कर समय पर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह, पारिवारिक पेंशन संंबंधित मामले का निपटारा आवेदन के 30 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
अनुकंपा संबंधित मामले में आवेदन प्राप्त होने पर सात दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तीन दिनों के अंदर नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए समय पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा पुस्तिका संबंधी कार्य, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। जारी अधिसूचना में कोर्ट संबंधित मामले प्राथमिकता के आधार पर तीन दिनों के भीतर निपटाने को कहा गया है। लेखा एवं अंकेक्षण संबंधित कार्य एक पक्ष के अंदर निष्पादित किए जाएंगे। इन सभी कार्यों का निपटारा समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आवंटन के पांच दिनों के भीतर मिलेगा वेतन
वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि आवंटन प्राप्त होने के पांच दिनों के अंदर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, शिक्षकों एवं कर्मियों की प्रोन्नति हेतु निर्धारित अवधि के पूरा होने पर नियमानुसार एक महीने के अंदर आवश्यक कार्रवाई संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की योग्यता बढ़ाने या किसी भी परीक्षा में शामिल होने के अनुमति हेतु अनापत्ति देने के मामले पांच दिनों के अंदर निपटाए जाएंगे।
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