
उदित वाणी, जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के ठीक सामने 12 मई 2016 को जमीन कारोबारी संजीव सिंह की सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के ओडिशा इकाई के अध्यक्ष दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जीतेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है.
दोनों दोषियों को सजा पर सुनवाई 23 जनवरी को होगी. हत्या के इस गंभीर मामले में कोर्ट ने संभव सजाएं आजीवन कारावास या फांसी बताई हैं, क्योंकि कानून के तहत इनमें से एक ही सजा सुनाई जा सकती है. जांच एजेंसियों के अनुसार, यह एक सुपारी किलिंग थी, जिसमें मुख्य आरोपी दुबराज नाग पर ही हत्या की साजिश रचने का आरोप था.
हालांकि, मामले के अन्य आरोपी मंगल टुडू, चित्रो सरदार, मिथुन चक्रवर्ती, डोमनिक सौमसंग, मोहन कच्छप, सरफुद्दीन अंसारी सहित बाकी लोग बरी हो गए हैं. इस फैसले से जमशेदपुर में सनसनी फैल गई है. पीड़ित पक्ष के लोग न्याय की उम्मीद में हैं, जबकि दोषियों के समर्थक कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई में सजा का ऐलान होगा.

