
उदित वाणी, जमशेदपुर : दुर्गा पूजा 2025 एवं मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 28 सितम्बर (सप्तमी) से 1 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से 11:30 बजे तक भारी वाहनों का दोनों तरफ से परिचालन चालू रहेगा, लेकिन प्रतिदिन 11:30 बजे पूर्वाह्न से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक बस को छोड़कर सभी भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। वहीं 2 अक्टूबर (विसर्जन) को सुबह 6:00 बजे से विसर्जन कार्य संपन्न होने तक सभी प्रकार के भारी वाहनों (बस सहित) और चारपहिया वाहनों पर पूर्ण रोक रहेगी।
मेरिन ड्राइव पर भी 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शाम 11:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक भारी वाहनों (बस को छोड़कर) के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सड़क पर वाहन खड़ा करना भी वर्जित रहेगा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें।
प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कई सख्त हिदायतें दी हैं। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। तेज रफ्तार, स्टंट, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग और नशे की हालत में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। चारपहिया वाहनों में काले शीशे का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजानी वस्तु को न छुएं और सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर दें। प्रशासन का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, ताकि दुर्गा पूजा और विसर्जन का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।

