
# लाह की खेती को अब कृषि का दर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा तय
# लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव व आशुलिपिक के पद पर रद्य विज्ञापन के आधार पर होगी नियुक्ति, रद्य करने का आदेश लिया गया वापस
# मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर दी गई स्वीकृति
उदित वाणी, रांची: जमशेदपुर में एन एच-33 व पारडीह मोड़ के बीच 13.7 एकड़ भूमि पर लोक निजी भागीदारी प्रणाली [पीपीपी] मोड में अंन्तर्राज्यीय बस पड़ाव बनाया जायेगा.
जिसमें 11.18 एकड़ भूमि में से 7.37 एकड़ भूमि पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल [आईएसबीटी] की सुविधा दी जायेगी और 3.81 एकड़ भूमि में डब्ल्यू आरडी आफिस विकसित किया जायेगा. सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में सुधार करते हुए ड्राफट पर प्रशासनिक मंजूरी दी गई.
जबकि 20 सितंबर 2022 को ही इस प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ 40 लाख 71 हजार 800 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके साथ ही कुल 20 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि अब राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई. इससे अब लाह के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा और इससे कोल्हान के जिले समेत राज्य के 12 जिलों के पांच लाख किसान परिवारों को लाभ होगा.
लाह की खेती से जुड़े किसानों के कुल आय में 25 फीसदी आय लाह से ही प्राप्त होगा. वहीं सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग द्वारा विज्ञापन रद्य करने के आदेश को वापस लिया गया.
जिससे लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव व आशुलिपिक के लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं 01/2017 एवं 02/2017 के आलोक में ली गयी परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डिप्लोमा संस्थानों से उत्तीर्ण ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में एक साल का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस ग्रेजुएट अप्रेंटिंस एवं एडवांस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की मंजूरी दी गई.
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को राज्य योजना से टॉप अप करते हुए 12 करोड़ 99 लाख 27 हजार 500 रुपये की अनुमानित लागत पर क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए बैक आॅफ इंडिया से 776 करोड़ रूपये ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की मंजूरी दी गई. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
राज्य के सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 और झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई.
झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई. एनसीसी निदेशालयए बिहार एवं झारखंड के अपर महानिदेशक को राज्य में एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल झारखंड घोषित करने पर सहमति दी गई.
झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक व अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई. झारखंड जूनियर इंजीनियर कैडर कनीय अभियंता, सिविल, इलेक्ट्रिक यांत्रिक सेवा संशोधन नियमावली 2023 पर सहमति दी गई.

