
उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख व उपप्रमुख तथा मुखिया व उपमुखिया के मानदेय व भत्तों में डेढ़ से ढाई गुणा तक वृध्दि कर दी गई.
इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखण्ड पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य भत्ता भुगतान नियमावली- 2023 में संशोधन की मंजूरी दी गई.
जिसके तहत अब जिला परिषद अध्यक्ष को 10 हजार के बजाय 12 हजार रूपये, उपाध्यक्ष को 7500 की जगह 10 हजार, पंचायत समिति के प्रमुख को 5 हजार की जगह 8 हजार, उप प्रमुख को 3 हजार की जगह 4 हजार, मुखिया को 1 हजार के बजाय 25 सौ व उप मुखिया को 500 की जगह 12 सौ रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेंगे। वहीं दैनिक भत्ता 150 के बजाय 200 रुपये दिया जायेगा.
इसके साथ ही यात्रा भत्ता में भी बदलाव किया गया है और अब 5 रूपये के बजाय 10 रुपये प्रति किलोमीटर परिवहन भत्ता दिया जायेगा. कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसके साथ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई.
जंगली जानवरों के हमले से गंभीर रूप से घायलों को अब डेढ़ लाख व स्थायी अपंग होने पर मिलेंगे 3.25 लाख रुपये कैबिनेट सचिव ने बताया कि जंगली जानवरों द्वारा जानमाल, फसल, पालतू जानवरों एवं मकानों की क्षति किये जाने पर मुआवजा भुगतान की राशि में संशोधन करते हुए वृध्दि की मंजूरी दी गई.
जिसके तक अब जंगली जानवरों के हमले से गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एक लाख के बजाय डेढ़ लाख रुपये, साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 15 हजार की जगह 25 हजार रुपये तथा स्थायी रूप से अपंग होने पर 2 लाख के बजाय 3 लाख 25 हजार रुपये दिये जायेंगे.
वहीं जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने की स्थिति में पूर्व से दी जा रही चार लाख रुपये ही दिये जायेंगे. मकान को नुकसान होने पर 1 लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे.
जलसहिया को मिलेंगे एक स्मार्टफोन व दो साड़ी
पेयजल विभाग के अंतर्गत जलसहिया को एक स्मार्टफोन व दो साड़ी दी दिए जायेंगे. इसके लिए 39 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपये की मंजूरी दी गई. राज्य के क्राइम कोर्ट में 75 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी.
चाण्डिल अंचल के मौजा मानीकुई में रकबा 28 डिसमिल भूमि कुल देय राशि 41 लाख 26 हजार 654 रूपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन निर्माण के लिए व्यवसायिक प्रयोजनार्थ मेसर्स गेल गैस लि को 30 बर्षों की सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली य भर्ती पद्धति 2016 को निरस्त कर दिया गया। राज्य के चार सीआईएटी स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की गई.
सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई. यह विश्वविद्यालय कोडरमा के जयनगर में स्थापित किया जायेगा. चालू वित्तीय बर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना के साथ प्रशासन शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद में व्यय के लिए सोलह करोड़ बारह लाख चौबीस हजार रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई.
केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति दी गई. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय व अराजकीय पुस्तकालयों का मास्टर सोबरन माँझी पुस्तकालय योजना के अन्तर्गत स्थापना करने व विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई.

