
उदित वाणी,जमशेदपुर : माननीय न्यायालय की अर्चना मिश्रा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में डिमना मानगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और 3,90,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। यह मामला गंगा टेंट हाउस, कदमा के प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था।
मामले के अनुसार, मार्च 2022 में मुकेश प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह समारोह के लिए गंगा टेंट हाउस को 13,25,000 रुपये में टेंट, खानपान और अन्य प्रबंध का काम सौंपा था। गंगा टेंट हाउस ने पूरा कार्य समय पर संपन्न किया, जिसके बाद अभियुक्त ने केवल 9,25,000 रुपये का भुगतान किया। शेष बकाया राशि के भुगतान हेतु मुकेश प्रसाद सिंह ने 3 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत (बाउंस) हो गया।
इस पर शिकायतकर्ता विनीत धीमान ने 22 अक्टूबर 2022 को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर किया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिंह और बबीता जैन ने पक्ष रखा।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए छह माह की साधारण कारावास और 3.90 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाने का आदेश दिया।

