उदित वाणी जमशेदपुर : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम टावर के सातवें मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले राउरकेला के व्यापारी राहुल अग्रवाल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने समेत तमाम मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले में आरोपी राहुल अग्रवाल की पत्नी वर्षा अग्रवाल उर्फ वर्षा चुड़ीवाला उर्फ बर्षा अग्रवाल, कुसुम चुड़ीवाला उर्फ कुसुम चुरिवाला और मेघा अग्रवाल उर्फ मेघा चुड़ीवाला, प्रदीप चुड़ीवाला और पियुष चुड़ीवाला को भी जमानत मिल गयी. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने प्रदीप चुड़ीवाला और पियुष चुड़ीवाला को अग्रिम जमानत दे दी जबकि वर्षा, कुसुम, मेघा को जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत से अग्रिम जमानत मिली. दोनों को अलग-अलग तिथियों में हुई सुनवाई के दौरान जमानत दी गयी. इस दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता आरएस मजुमदार ने बहस की. राहुल अग्रवाल के भाई अंकित अग्रवाल के बयान पर बिष्टुपुर थाना में एफआइआर दायर किया गया था. अंकित के बयान पर दायर मुकदमा में ससुर में प्रदीप चुड़ीवाला, सास कुसुम चुड़ीवाला, साला पीयूष चुड़ीवाला, साली मेघा चूड़ीवाला और पत्नी वर्षा अग्रवाल के साथ-साथ सोनारी थाना के दारोगा बालमुकुंद प्रसाद को आरोपी बनाया गया था. आपको बता दें कि वर्ष 2012 में राहुल अग्रवाल की शादी हुई थी. उसके दो बच्चे भी है. शादी के बाद से प्रदीप चूड़ीवाला की बेटी वर्षा अग्रवाल उसके साथ रहते हुए अलग हो गयी थी. बाद में फरवरी माह में पिता के साथ वर्षा अग्रवाल चली गयी और उसके खिलाफ सोनारी थाना में दहेज प्रताड़ना का एफआइआर दायर कर दिया. इसके बाद पुलिस की मदद से लगातार उस पर दबाव बनाया गया. इस मामले में अब प्रदीप चूड़ीवाला और उसके परिवार को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी. इस मामले में अब जाकर जमानत मिलने से परिवार को राहत मिली है. पांच पन्नों के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जमानत के लायक मामला है.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।