
उदित वाणी, रांची: 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी करने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है.
जस्टिस एस एन पाठक ने मामले में सुनवाई के बाद अपने लिखित आदेश में झारखंड लोकसेवा आयोग से कहा कि 7वीं से 10वहीं सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स तीन हफ्ते के अंदर जारी करें तथा कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज व उम्मीदवारों के अंक भी जारी करें.
अदालत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो अदालत मामले में इसे कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट मान कर स्वतः अवमानना की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी निर्धारित कर दी है.
गौरतलब है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट इसी साल मई महीने में जारी किया गया था और राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी गई है.
परन्तु जेपीएसएससी द्वारा इस परीक्षा के टॉपर, सफल व असफल अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स व मॉडल आंसर शीट अबतक जारी नहीं की गई है. इसे लेकर सोनू कुमार रंजन व अन्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है.
अभ्यर्थियों के अंक जारी करने एवं कट ऑफ मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड करने के मामले में गत 13 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी और अदालत द्वारा मौखिक आदेश देते हुए एक हफ्ते के अंदर सारी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करने का मौखिक आदेश दिया गया था. लेकिन जेपीएससी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया.
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