
उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए झारखंड चिकित्सा सेवा में संबध्द व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई.
जिसके तहत चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने अथवा चिकित्सा संस्थानों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा व 50 हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अपराधी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से संपत्ति के नुकसान की भी भरपाई करने होंगे.
अगर अपराधी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा, तो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत राशि वसूली करके चिकित्सा संस्थान को भुगतान किया जायेगा. वहीं चिकित्सा संस्थान डेड बाॅडी को बकाया भुगतान को लेकर रोक नहीं पायेंगे.
मृत शरीर को तत्काल अेतिम संस्कार के लिए सुपुर्द करना होगा तथा बकाया वसूली के लिए बाद में कार्रवाई की जा सकेगी. विकित्सा संस्थानों को पारदर्शी व्यवस्था रखना होगा. संस्थान में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करना होगा और सुरक्षा टीम रखने होंगे. होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए लागू प्रावधान के फार्मुेले में किया गया बड़ा बदलाव.
राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया और पूंजीगत मूल्य आधारित संपत्ति कर की गणना करके होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लागू प्रावधान के फार्मुेले में बदलाव किया गया.
इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली-2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई. जिसमें होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय होंगे. उन सभी निकायों के निर्धारित सर्किल दरों का औसत निकाला जायेगा और औसत निकालने के बाद होल्डिंग टैक्स तय किया जायेगा.
वहीं शैक्षणिक संस्थानों से निकाय क्षेत्र में निर्धारित किये जाने वाले होल्डिंग टैक्स का मात्र 25 प्रतिशत लिया जायेगा और शैक्षणिक संस्थानों को 75 फीसदी छूट दी जायेगी.
शैक्षणिक संस्थानों को शर्तों के साथ यह छूट दी जायेगी अर्थात छूट का लाभ वैसे शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगा। जो ट्रस्ट या नन प्रोफिट शैक्षणिक संस्थान के रूप् में रजिष्टर्ड है. कोचिंग संस्थानों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
काॅलेज कर्मियों को 1 जनवरी 2006 से मिलेगा छठा वेतनमान का लाभ
राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 को तिथि से दिया जायेगा.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका व चाईबासा में आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 195 करोड की राशि स्वीकृत की गई. मनरेगा के पैसे से सिंचाई कूप संवर्धन में मिशन योजना शुरू होगी। राज्य में अगले दो साल में एक लाख कुआं बनाया जायेगा. जिसके लिए राज्य सरकार ₹50000 देगी व बाकी मनरेगा के पैसे से मिलेगा.
जिलास्तरीय पदों में सीधी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया गया और ईडब्ल्यूएस को भी दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा देने संबंधी रोस्टर की मंजूरी दी गई.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निजी बिजली उपभोक्ताओं को डिले पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है. पांच किलो वाट की खपत वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. झारखंड पुलिस के लिए 4767, 51 एमएम मोर्टार और 3189 इंसास राइफल खरीदे जायेंगे. राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों का मासिक मानदेय में वृद्धि की गई.
पहले जिन्हें एक हजार रूपये मिलता था. अब उन्हें चार हजार और चार हजार मिलने वाले को आठ हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा. राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृति दी गई.

