उदितवाणी, जमशेदपुर: सीतारामडेरा थाना अंतर्गत एग्रिको क्रॉस रोड के क्वार्टर नंबर एल 5/33 के रहने वाले विजय कुमार सिंह से दोस्ताना कर्ज लेने के बाद उसे वापस नहीं करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी कदमा सस्ती पथ के रहने वाले धर्मेंद्र प्रसाद उर्फ मुकेश को छह माह की सजा सुनायी है.
साथ ही धर्मेंद्र पर 3.70 लाख की बजाये 6 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है. इसके अलावा 6 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर धर्मेंद्र को अलग से 15 दिनों तक की सजा काटनी होगी.
आरोपी धर्मेंद्र ने विजय कुमार सिंह से 30 नवंबर 2017 को दोस्ताना कर्ज लिया था. इसके बाद धर्मेंद्र ने 6 मार्च 2018 को साकची एसबीआइ ब्रांच का चेक दिया था. विजय ने जब चेक को जमा किया तब 13 मार्च को वह बाउंस कर गया. इसके बाद मामला सीतारामडेरा थाने तक पहुंचा था.
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