ओझा गुुनी के चक्कर में आकर बेटी की मौत का बदला लिया था आरोपियों ने
उदित वाणी, जमशेदपुर : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित पोडेंगेर गांव में 2021 के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनायी गयी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने इस हत्याकांड की सुनवाई करते हुए मरकस डांगा, इलियास डांगा, केम्बा डांगा, दाउद डांगा और इलियास डांगा उर्फ बंका बाकु को दोषी करार दिया था. बुधवार को अदालत ने पांचो दोषियों को फांसी और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अंधविश्वास की बलि चढ़ा एक परिवार
बंदगांव थाना अंतर्गत पोडेंगर गांव निवासी मरकस डांगा की बेटी की किसी कारण से मौत हो गई थी. बेटी की मौत के बाद से वह काफी परेशान था. लेकिन अशिक्षा और अंधविश्वास से लबरेज समाज में वो ओझा गुनी के फेर में पड़ गया.
किसी ओझा ने उसकी बेटी की मौत का कारण उसके घर के अगल-बगल और दक्षिण पश्चिम दिशा में बताया था. ओझा गुनी ने जिस तरह बताया था उस आधार पर मरकस डांगा ने नतीजा निकाल लिया कि उस स्थान पर सलीम डांगा का घर है और उसका परिवार उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है.
अपनी यह शंका उसने ग्रामीणों पर भी जाहिर की, लेकिन ग्रामीण उसे समझाने बुझाने के बजाय उसकी बातों में आ गए. इसके बाद मरकस का हौसला बढ़ा और वह सलीम के परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने लगा.
7 नवंबर, 2021 को हुआ था हत्यकांड
फिर 7 नवंबर 2021 की रात को मरकस डांगा, इलियास डांगा, केम्बा डांगा, दाउद डांगा और इलियास डांगा उर्फ बंका बाकु ने पहले जमकर पी और फिर सभी मिलकर रात में सलीम डांगा के घर पहुंचे. जहां सबसे पहले सलीम डांगा की पत्नी बेलानी डांगा को टांगी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया.
बाद में सलीम डांगा पर टांगी से हमला किया और बाद में उसे भी चाकू से गला रेत कर मार डाला. तीसरा शिकार सलीम डांगा की पुत्री बनी. उसे भी टांगी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. बाद में तीनों के शव को कारो नदी के तट के किनारे गड्ढा खोदकर मिट्टी के नीचे दबा दिया था.
घटना के बाद सलीम डांगा की दूसरी पुत्री बसंती डांगा ने अपने मां पिता और बहन की गुमशुदगी का मामला बंदगांव थाना में 9 नवंबर 2021 को दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की और गांव से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूरे मामले का खुलासा हो गया. इसके बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और लाशों को बरामद कर 10 लोगों को जेल भेजा था.
इनको मिली फांसी की सजा
बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त क्रमश: 01. मरकस डांगा, 02. इलियास डांगा, 03 केम्बा डांगा, 04. दाउद डांगा तथा 05. इलियास डांगा उर्फ बंका बाकु को मृत्यु दण्ड और 100000/- (एक लाख) रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी है.
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