उदित वाणी, जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे 28 फरवरी तक अपने राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अपने पीडीएस डीलर के माध्यम से पूरा करवा लें. यह प्रक्रिया राशन वितरण को पारदर्शी और सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.
ई-केवाईसी न कराने पर खाद्यान्न उठाव में समस्या
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारियों से आग्रह किया है कि वे अपने पीडीएस संचालक से संपर्क कर इस प्रक्रिया को पूरा करें. यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे भविष्य में खाद्यान्न उठाने में समस्या आ सकती है.
अपात्र राशन कार्डधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इसके अलावा, अपात्र राशन कार्डधारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें. यदि वे ऐसा नहीं करते और जांच के दौरान पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों पर दंडात्मक प्रावधान
यदि कोई परिवार गलत तरीके से पूर्वविक्ता या अंत्योदय राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसे कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया और खाद्यान्न उठाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धोखाधड़ी करने पर राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा और ऑनलाइन राशन उठाने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
आपराधिक कार्यवाही
लिया गया राशन बाजार दर पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाएगा.
यदि लाभार्थी सरकारी या स्वायत्त निकाय में कार्यरत है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी.
ऑफलाइन उठाव पर सुनवाई और कार्रवाई
यदि राशन का उठाव ऑफलाइन किया गया है, तो दोषी पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
यह कदम क्यों आवश्यक है?
इस अभियान का उद्देश्य केवल योग्य लाभार्थियों को राशन वितरित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके. ई-केवाईसी प्रक्रिया और कठोर कार्रवाई के जरिए सरकार राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहती है.
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