किसी भी नोटिस का जवाब देने से पहले केस के बारे में अच्छी तरह कर लें अध्ययन : पंकज घीया
टाटा स्टील के लीगल हेड (अप्रत्यक्ष कर) विकास मित्तल ने GST (ITC) पर जानकारी दी
उदित वाणी जमशेदपुरः ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, पूर्वी क्षेत्र एवं वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर एआईएफटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज घीया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त पारिजात मंजुल मौजूद थे।
सेमिनार के उद्घाटन के बाद पहले तकनीकि सत्र की अध्यक्षता जयपुर से आए वरीय अधिवक्ता पंकज धीया ने किया। इस सत्र में टाटा स्टील के लीगल हेड (अप्रत्यक्ष कर) विकास मित्तल ने जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 8 अक्टूबर 2019 तक मौजूद प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यवसायी के जीएसटीआर-2ए रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी दिख रहा हो तो कानूनन उसे आईटीसी रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के प्रावधानों के अनुसार यदि विभाग उक्त मामलों में नोटिस देता है तो परिवर्तित नियम 36(4) को रिट पीटीशन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ ही अन्य तकनीकी जानकारी दी गई। सत्र के चेयरमैन पंकज धीया ने उपस्थित श्रोताओं को कारण बताओ नोटिस का प्रभावशाली जवाब बनाने के विषय में तकनीकि जानकारियां दी। उन्होंने उपस्थित पेशेवरों को नसीहत दी कि किसी भी नोटिस का जवाब देने से पहले केस के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लें एवं छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही जवाब दें।
दूसरे सत्र की अध्यक्षता झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट नितिन पसारी ने की। मुख्य वक्ता विपिन गर्ग ने आयकर के प्रावधान 148 एवं 148ए के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के मुताबिक यदि विभाग किसी पुराने मामले में एसेसमेंट की कार्रवाई शुरू करता है तो उसे नये सिरे से चेंज ऑफ ओपिनियन की इजाजत नहीं थी, लेकिन फायनेंस एक्ट 2021 में किये गये संशोधन के अनुसार विभाग को उपलब्ध किसी भी नये आंकड़े के आधार पर करदाता को नोटिस प्रेषित किया जा सकता है।
सेमिनार का संचालन अधिवक्ता मानव केडिया एवं राजीव अग्रवाल और धन्यवाद ज्ञापन समिति के सचिव दिलीप कुमार ने किया। इस दौरान मुरलीधर केडिया, केएल मित्तल, वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव चटर्जी, सचिव दिलीप कुमार, ईस्टर्न जोन के सचिव अस्मित सौरव, जितेन्द्र कुमार, एआईएफ टीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद पसारी, कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के सतीश कुमार सिंह, संजय सेन, राजेश अग्रवाल, अजय चेतानी, अंजन भट्टाचार्य, सुकांत सिन्हा, धीरज, जगजीत सिंह, मालविका, मनिंदर सिंह, पारस अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, पीयूष कुमार चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे।
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।