उदित वाणी जमशेदपुर : अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी सहित पांच लोगों के खिलाफ मारपीट और अन्य गंभीर आरोपों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें 12 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला खुंटाडीह निवासी रेलकर्मी करसन घावरी रजक द्वारा दायर प्रतिरोध शिकायत वाद पर आधारित है।
क्या है मामला?
करसन घावरी रजक का विवाह भालूबासा की निशा कुमारी के साथ नवंबर 2022 में हुआ था। वादी के अनुसार, विवाह भोज के दिन ही निशा को उसके प्रेमी तेजेंद्र सिंह उर्फ रॉकी सिंह के साथ बात करते हुए पकड़ा गया। इस पर निशा ने माफी मांगी और कहा कि वह इस संबंध को खत्म कर देगी। इसके बाद दोनों गुजरात के वलसाड चले गए।
वहीं, करसन को जानकारी मिली कि उसकी अनुपस्थिति में निशा का प्रेमी रॉकी उसके घर में आता था। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में निशा और रॉकी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। निशा और रॉकी ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद समाज में यह निर्णय हुआ कि दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया जाए।
गहने और पैसे हड़पने का आरोप
निशा ने बहाने से गहने ले लिए और तलाक से पहले ₹2 लाख की मांग की। इसके बाद निशा, रॉकी और उसके परिवार ने करसन से ₹10 लाख की मांग की और कहा कि पैसे मिलने पर ही तलाक पर सहमति दी जाएगी।
हत्या की साजिश का आरोप
करसन का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी निशा ने उसकी हत्या करने के लिए दवाइयों का उपयोग करने का प्लान बनाया था। यह जानकारी निशा के मोबाइल सर्च हिस्ट्री से मिली।
पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, न्यायालय में मामला दर्ज
6 सितंबर 2023 को करसन ने सोनारी थाना में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसे तथ्यहीन बताते हुए केस बंद कर दिया। इसके बाद करसन ने अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के माध्यम से न्यायालय में प्रतिरोध शिकायत वाद दाखिल किया।
न्यायालय का आदेश
सुनवाई और गवाहियों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन की अदालत ने बुधवार को निशा कुमारी, तेजेंद्र सिंह उर्फ रॉकी सिंह, निशा के पिता मनोज रजक, मां सीता देवी और भाई सौरभ रजक के खिलाफ संज्ञान लिया और उन्हें 12 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। यह मामला समाज और कानून दोनों के लिए एक गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां रिश्तों में विश्वासघात और लालच ने अपराध का रूप ले लिया।
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