उदित वाणी जमशेदपुर : परसुडीह स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल में मनोज सिंह की हत्या मामले में न्यायलय ने अपना फैसला सुना दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की. अदालत ने मामले में 15 हत्या के दोषियों को फांसी और जानलेवा हमला करने वाले 7 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें श्यामु जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, रामराय सुरिन, रमाय करुआ, गंगाधर खंडैत, रमेश्वर अंगारिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अंसारा, शिव शंकर पासवान और संजय दिग्गी शामिल है. वहीं जिन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है उनमें शोएब अख्तर, मो तौकिर, अजीत दास, सोनु लाल, सुमित सिंह, ऋषि लोहर और सौरभ सिंह शामिल है. बता दें की मनोज सिंह दहेज़ प्रताड़ना मामले मे 10 वर्ष के सजा मे जेल गए थे और जेल के भीतर वरचस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी, वही सुमित सिंह नामक विचाराधीन कैदी की भी बुरी तरह पिटाई की गई थी. बाद में मनोज सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
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