उदित वाणी जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका बड़शोल थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके मांग में जबरन सिंदूर डालने और दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को आरोपी गुरा खामराई को धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं, जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई. सजाएं अलग-अलग चलेगी. वही धारा 366 (अपहरण) में सात साल की सजा और पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं. इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई है. अदालत ने धारा 376 (2) (एन), धारा 366 आईसीसी एवं पोस्को की धारा 6 के तहत सजा दी हैं. घटना 15 जून 2018 की है. घटना के दिन नाबालिग लड़की पूजा घुमने के लिये घर से गयी हुई थी. इस बीच ही आरोपी गुरा खामराई ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया था और अपने एक परिचीत के घर पर ले जाकर जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया था. इसके बाद दो दिनों तक उसे वहां पर रखा और शारीरिक संबंध बनाया. घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने नाबालिग का लड़की का अपहरण करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया था.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।