उदित वाणी, जमशेदपुर: आज मंगलवार को जमशेदपुर न्यायालय ने टेल्को थाना कांड संख्या 451/G R 3072/2015 के मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी मनोज गुप्ता को बरी कर दिया. इस मामले में आईपीसी की धारा 147, 323, 341, 427, 435, 504 के तहत आरोप लगाए गए थे.
मनोज गुप्ता का आरोप और बरी होने का कारण
मनोज गुप्ता ने बताया कि यह मामला एक साजिश के तहत दर्ज किया गया था. उनके अनुसार, टेल्को बारीनगर निवासी टेम्पो चालक अंबर आजाद ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उन्हें परेशान किया. गुप्ता ने कहा कि सभी आरोप गलत थे, और आज जमशेदपुर न्यायालय ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर उन्हें रिहा किया.
बचाव पक्ष का योगदान
गुप्ता की ओर से अदालत में अपनी सफाई देने के लिए अधिवक्ता अनीता कुमारी, मणि रंजन, तरुण कुमार, विद्युत मुखर्जी और अन्य वकीलों ने सक्रिय रूप से काम किया. इन वकीलों के समर्थन और प्रयासों से गुप्ता को न्याय मिल सका.
गुप्ता का आभार
रिहाई के बाद मनोज गुप्ता ने जमशेदपुर न्यायालय का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया. उन्होंने अदालत के समक्ष पूरी सच्चाई को रखा और न्याय मिलने पर धन्यवाद भी दिया.
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