
उदित वाणी, जमशेदपुर : बिरसानगर थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 36/24 के मुख्य अभियुक्त महेश साहू के खिलाफ बुधवार को न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार को पुलिस ने पारंपरिक विधि से सार्वजनिक रूप से तामील कराया। बिरसानगर पुलिस टीम ने न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार को अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाज़े पर तथा क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, विशेषकर चौराहों पर चस्पा किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिशा में दबाव बनाना और जनसहयोग प्राप्त करना है।
गंभीर आरोपों में है नामजद
गौरतलब है कि महेश साहू पर बिरसानगर थाना में दर्ज कांड संख्या 36/24 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस अनुसंधान में बाधा पहुँचाई, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और स्थानीय लोगों को उकसाकर पुलिस के खिलाफ दंगा भड़काने का प्रयास किया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रहा है।
न्यायालय के आदेश पर अगला कदम
बिरसानगर पुलिस के मुताबिक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह लगातार कानून की आँखों में धूल झोंकता रहा। अंततः पुलिस द्वारा न्यायालय से इश्तेहार जारी करने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अभियुक्त की सार्वजनिक पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु यह आदेश पारित किया।
पुलिस ने बुधवार को इश्तेहार की तामील के क्रम में स्थानीय मीडिया को भी सूचित किया और आम जनता से अपील की कि यदि महेश साहू के संबंध में किसी को कोई सूचना प्राप्त हो, तो वह तत्काल बिरसानगर थाना को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
एक साल से फरार है महेश साहू
सूत्रों के अनुसार, महेश साहू पिछले एक वर्ष से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदलता रहा है। पुलिस की विशेष टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच, उसके मोबाइल नंबर भी निष्क्रिय पाए गए हैं।
पुलिस अब इश्तेहार तामील के बाद आगे कुर्की की प्रक्रिया भी आरंभ कर सकती है यदि अभियुक्त नियत समय पर न्यायालय में समर्पण नहीं करता है।
थाना प्रभारी का बयान
बिरसानगर थाना प्रभारी ने कहा, “महेश साहू एक गंभीर अपराध का अभियुक्त है। उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए प्राथमिकता है। हमने कानून के अनुसार अगला कदम उठाया है और न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार जारी किया गया है। यदि वह जल्द ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो हम कुर्की की कार्रवाई शुरू करेंगे।”
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