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उदित वाणी, रांची: इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मामले में एमपी-एमएलए बिशेष अदालत केे उस आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने रोक लगा दी है. जिसमें मुख्यमंत्री को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.
ज्ञात हो कि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री को समन जारी करके व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया था और मुख्यमंत्री की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
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