उदित वाणी, जमशेदपुर: कदमा शास्त्रीनगर में हुए सांप्रदायिक उपद्रव मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता अभय सिंह , सुधांशु ओझा व अन्य की जमानत याचिका खारिज हो गई है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 आभाष वर्मा ने अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. अभय सिंह के अलावा अदालत ने सुधांशु ओझा, रंजित पंडित और जनार्दन पांडे समेत अन्य की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. इसके पूर्व 17 मई को अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं एसएसपी को ज्ञापन देने जाने पर गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि और राजेश चौबे को कोर्ट ने पूर्व में जमानत दे दी थी. आपको बताते चले कि अप्रैल महीने में कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में सांप्रदायिक तनाव के हालात उत्पन हो गए थे और दो पक्षों के बीच पथराव को नियंत्रित करने में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. वहीं इस मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिनमें अभय सिंह समेत कई भाजपा नेता शामिल थे. इस घटना को लेकर अभय सिंह व अन्य भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का भाजपा की ओर से लगातार कड़ा विरोध किया जा रहा है.
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