
उदित वाणी, रांची: अवैध खनन व मनी लाउंड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना पड़ेगा.
पंकज मिश्रा की जमानत अरजी को ईडी की बिशेष अदालत द्वारा खारिज कर दी गई. बिशेष अदालत ने 22 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था. जिस पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए ईडी की बिशेष अदालत ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.
साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन, मनी लाउंड्रिंग व अवैध परिवहन के आरोप में पंकज मिश्रा को ईडी द्वारा 19 जुलाई को गिरफतार किया गया था. उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में जेल में है.
जबकि 17 अक्टूबर को ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पंकज मिश्रा ने ईडी की बिशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. वहीं ईडी की ओर से बिशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने जमानत को विरोध करते हुए दलील दिया था कि जेल से बाहर आने पर पंकज मिश्रा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
मिश्रा पर साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये करोड़ों रूपये अर्जित करने का आरोप है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुका है.

