उदित वाणी, जमशेदपुर: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार, जिले के निजी विद्यालयों में आरटीई (निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009) के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी 2025 तक चलेगी. इच्छुक अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल rteeastsinghbhum.com पर आवेदन जमा कर सकते हैं.
किन्हें मिलेगा नामांकन का अवसर?
आरटीई अधिनियम के तहत, जिले के गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं. यह पहल शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से की जा रही है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
नामांकन के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे–
1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र – पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो.
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र – 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/ असैनिक शल्य चिकित्सक/ सदर अस्पताल/ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
3. आय प्रमाण पत्र – संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र.
क्या इस बार शत-प्रतिशत नामांकन होगा?
पिछले वर्ष, उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 1504 आरक्षित सीटों के मुकाबले 1384 बच्चों का चयन किया था, जो अब तक का सर्वाधिक नामांकन रहा. जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस वर्ष शत-प्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया है.
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