उदित वाणी जमशेदपुर : कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया रोड नंबर तीन में 4 अक्टूबर 2014 की सुबह महिला से चेन छिनतई के क्रम में महिला द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को आरोपी बर्मामाइंस रघुवर नगर के जितेन्द्र कुमार सिंह एवं मोहम्मद दानिश पुरानी बस्ती रोड जुगसलाई को धारा 302 (हत्या) में उम्रकैद की सजा सुनाई हैं.
साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच साल की कारावास की सजा दी हैं. दोनों धाराओं के तहत 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों सजाए साथ-साथ चलेगी. मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई हैं.
बिष्टुपुर थाना छेत्र के धातकीडीह सोनार लाईन का रहने वाला परवेज अशरफ की पत्नी नाजनीन परवीन 4 अक्टूबर 2014 की सुबह सवा पांच बजे पड़ोस के रहने वाली अजरा उर्फ यास्मीन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी.
लौटते समय वे बीएच एरिया रोड नंबर तीन से घर लौट रही थी जब वे क्वार्टर नंबर 74 शकील अहमद के क्वार्टर के पास पहुंची तभी दो अपराधकर्मी स्कूटी से आए और गले से चेन छीनने का प्रयास किया.
विरोध करने पर गोली मारकर दोनों फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने नाजनीन को इलाज के लिए टीएमएच ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में परवेज अशरफ के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. घटना के दिन कदमा लिंक रोड में मॉर्निंग वॉक पर निकली अवंती राजू नामक महिला से भी चेन छीनने का प्रयास किया था.
महिला से चेन छीनने के दौरान आधा चेन महिला के पास ही रह गया था. पुलिस ने जितेन्द्र के पास से हत्या और लूटपाट में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी नंबर जेएच 05 एटी – 7824 को बरामद की थी.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।