उदित वाणी, रांची: ईडी द्वारा मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के विरुद्ध राज्य सरकार से अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी गई. इसको लेकर ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. ईडी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता [बीएनएसएस] की धारा-218 का हवाला देकर अभियोजन की अनुमति मांगी गई है. जिसके तहत किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए ईडी को राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है. गौरतलब है कि आरोपी पूजा सिंघल को राज्य सरकार द्वारा हाल ही में निलंबन मुक्त करते हुए कार्मिक विभाग में योगदान कराया गया है.
वहीं पूजा सिंघल ने इसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके न्यायालय को बताया था कि उनके विरुद्ध ईडी को राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है. इसलिए उनके विरुद्ध दर्ज मामले को निरस्त किया जाय. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है. लेकिन ईडी द्वारा राज्य सरकार से अबतक अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई. पूजा सिंघल की इस याचिका पर 3 जनवरी को ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है.
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