उदित वाणी, रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि उसने 13 जनवरी को ही राज्य चुनाव आयोग को लेटेस्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई.
अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग से स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग किस वोटर लिस्ट का उपयोग करेगा. इस पर ECI के वकील ने कहा कि नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में उपयोग की गई वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है. अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
13 जनवरी को सौंपी गई लेटेस्ट वोटर लिस्ट
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ. अशोक कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि 13 जनवरी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को पुनरीक्षित वोटर लिस्ट सौंपी गई थी. यह वही वोटर लिस्ट है, जिसका उपयोग नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था.
डॉ. सिंह ने बताया कि देश के 4 राज्यों- हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं होना है. ऐसे में यह वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड है और निकाय चुनाव के लिए उपयोगी हो सकती है.
अवमानना याचिका और चुनाव में देरी की चिंता
रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2024 के आदेश का पालन न होने पर चिंता व्यक्त की गई है. अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.
प्रार्थी के वकील विनोद सिंह ने अदालत में कहा कि सरकार और आयोग की धीमी प्रक्रिया से चुनावों में अनावश्यक देरी हो रही है. उन्होंने अदालत से आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है.
शपथ पत्र दाखिल करने की तैयारी
भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि संबंधित शपथ पत्र जल्द ही दायर किया जाएगा. आयोग ने यह भी बताया कि झारखंड सहित अन्य राज्यों में चुनाव कराने में वोटर लिस्ट की कोई कमी नहीं है.
खंडपीठ ने अपील खारिज की
ज्ञात हो कि राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खंडपीठ ने पहले ही खारिज कर दिया है. खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.
निगाहें अगली सुनवाई पर
झारखंड हाईकोर्ट में अब 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. अदालत के निर्णय के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है.
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