उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. ये मंत्री रघुवर दास सरकार के समय में पदस्थ थे और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक पीआईएल दाखिल की गई थी. इस याचिका में आरोप था कि इन नेताओं के पास अवैध संपत्ति है. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत दी.
पीआईएल में क्या था आरोप?
वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ नीरा यादव की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इनके पास आय से अधिक संपत्ति जमा है. पंकज कुमार यादव ने इस मामले की जांच की मांग की थी और आरोप लगाया था कि इन नेताओं की संपत्ति उनकी आय के हिसाब से कहीं ज्यादा है.
हाईकोर्ट की सुनवाई और निर्णय
सोमवार को इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने की. सुनवाई के बाद, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं पाया गया, और इसलिए जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया.
• झारखंड हाईकोर्ट ने पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनहित याचिका खारिज की.
• यह याचिका 2020 में पंकज कुमार यादव ने दायर की थी.
• कोर्ट ने इस मामले में कोई ठोस आधार न मिलने के कारण याचिका खारिज कर दी.
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