
उदित वाणी, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की समन अवहेलना मामले में शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए की बिशेष अदालत में पेश हुए. बिशेष अदालत ने उन्हें 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड पर जमानत प्रदान की. वहीं अदालत ने मुख्यमंत्री को अब अगली तारीखों में व्यक्तिगत उपस्थिति पर छूट दी. अब सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माधम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट के कड़े आदेश पर मुख्यमंत्री को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया. एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित थे. हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने पूर्व के अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुए रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट को इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया भी जारी रखने और इस मामले में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था तथा हाईकोर्ट ने अपने नये आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि 6 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में हेमंत सोरेन की मौजूदगी अनिवार्य है.
ज्ञात हों कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है. मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजा गया था. जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए. ईडी ने कहा कि यह समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

