उदित वाणी, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने नगरपालिका चुनाव नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक के प्रावधान को पूर्व प्रभाव से लागू किए जाने को असंवैधानिक बताया गया है.
याचिकाकर्ता की आपत्ति
याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि वर्ष 2020 में यह नियम लागू हुआ, लेकिन इसे पूर्वलक्ष्यी प्रभाव (retrospective effect) से लागू कर दिया गया. इससे वे लोग भी अयोग्य घोषित हो गए, जिनके दो से अधिक बच्चे नियम लागू होने से पहले थे. वकील ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए नियम को संविधान के अनुरूप नहीं बताया.
अदालत का रुख
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत द्वारा इस पर अंतिम निर्णय दिए जाने की प्रतीक्षा है, जो राज्य भर के निकाय चुनावों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है.
डीएसपी प्रमोशन याचिका पर सरकार का जवाब
सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोशन से संबंधित एक अन्य याचिका पर भी विचार हुआ. इस याचिका में प्रमोशन प्रक्रिया में विलंब को चुनौती दी गई थी. राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे आठ सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. सरकारी पक्ष के आश्वासन के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 मई 2025 निर्धारित की है.
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