
उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों, व्याख्याताओं व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को प्रतिवादी बनाते हुए जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया तथा मामले में अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त निर्धारित करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दाखिल कर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति करने का विरोध करते हुए स्थायी नियुक्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया है.
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