उदित वाणी, रांची: मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने गलत तरीके से कंसेंट टू आपरेट [सीटीओ] मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास को भी पूछताछ के लिए समन किया है.
दास पर अपने ही आदेश को रद्य करने का आरोप है। बताया गया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम द्वारा दो नवंबर 2020 से सात नवंबर 2020 के बीच साहिबगंज क्षेत्र के 200 से अधिक क्रशर का भौतिक सत्यापन किया था और टीम ने पाया था कि 69 स्टोन क्रशर प्रदूषण मानको को पूरा नहीं करता है.
इस रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2021 में यतींद्र कुमार दास ने सभी 69 स्टोन क्रशर का सीटीओ रद्य कर दिया था और कुछ दिनों बाद ही 69 स्टोन क्रशर में से 23 का सीटीओ बहाल कर दिया गया था.
अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि जेएसपीसीबी द्वारा एक बार सीटीओ रद्य करने पर उसे राजस्व पर्षद या एनजीटी के माध्यम से दोबारा बहाल करने संबंधी आदेश दिया जा सकता है. परन्तु जेएसपीसीबी द्वारा स्वंय बहाल किया गया.
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